आज हम सभी रोजाना किसी न किसी तरह से पैसे का लेनदेन करते रहते हैं. कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है तो कोई नगद व्यवहार करते हुए देखा जा सकता है. आज देश में नोटों का आदान-प्रदान सबसे ज्यादा होने लगा है.आज पैसे जमा करने और निकालने के लिए हम सभी ATM का भी उपयोग करते हैं. वही दूसरी तरफ हम दुकानों से नोटों को चेक करके ही एक दूसरे के साथ लेनदेन करते हैं.
कई बार एटीएम से कटे-फटे नोट सामने आ जाते हैं, जिसके लिए आपको बदलने की प्रक्रिया शायद पता नहीं होगी और कई लोग इस स्थिति में डर जाते हैं कि, उनका यह पैसा कौन लेगा?इसको लेकर RBI ने एक नियम बनाया हुआ है, जिससे कि आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और आप इस तरह के ATM से निकले नोटों को बदल सकते है.
ATM से कटे-फटे नोट के लिए RBI का नियम
आरबीआई द्वारा नियम बनाया गया है कि, इस तरह से ATM से कटे-फटे नोट को आप आसानी से बैंक में बदल सकेंगे. इसके लिए कोई भी बैंक मन नहीं कर सकता है. इसके लिए किसी लंबी प्रक्रिया की भी आवश्यकता नहीं होगी. आप बैंक में जाकर आप कुछ ही मिनट में अच्छे नोट लेकर अपना फटा हुआ नोट दे सकते है, आपके फटे हुए नोटों के बदले बैंक आपको अच्छे नोट प्रदान करती है.
ATM से कटे-फटे नोट लेने की सीमा
आपको बता दे कि, आरबीआई ATM से कटे-फटे नोट mutilated-notes-from-atm और गंदे नोटों को लेकर समय-समय पर सर्कुलर जारी करती रहती है, जिसके आधार पर पैसा लिया जाता है, सर्कुलर वह जानकारियां दी जाती है, जिसके माध्यम से आसानी से बैंक में जाकर नोट बदले जा सकते हैं.
इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं देना होता है, लेकिन कटे-फटे नोटों की स्थिति के आधार पर ही आपको पैसे मिलते हैं. कोई भी व्यक्ति एक बार अधिकतम 20 से ज्यादा कटे फटे नोट नहीं बदल सकता है. इतना ही नहीं इन नोटों की कीमत 5000 रूपये से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इससे अधिक की राशी के नोट एक बार में नही बदले जायेगे.
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