मुख्यमंत्री कन्या-दान योजना सरकार द्वारा चलाई गई गरीब परिवारों के लिए बहुत ही शानदार योजना है जिसका लाभ केवल गरीब परिवारों को ही दिया जाता है. ताकि गरीब परिवारों का आर्थिक जीवन अच्छा हो सके एवं अपनी लड़की की शादी करने के लिए ज्यादा परेशान होना पड़े. इस योजना का लाभ किन-किन परिवारों को दिया जाता है? इसके लिए पूरी पोस्ट पढ़ें एवं स्टिक जानकारी देखें.
कन्या-दान योजना
मुख्यमंत्री कन्या-दान योजना सरकार द्वारा चलाई गई बहुत ही बढ़िया योजनाएं है. इसमें गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है. आर्थिक सहायता राशि में गरीब परिवारों को 50000 रूपये तक का सहयोग किया जाता है. यह पैसा केवल लड़की की शादी में ही मिलता है जिससे कि गरीब परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े.
अपनी लड़की की शादी सही ढंग से कर सके. जो गरीब आदमी है उसी को इस योजना का लाभ दिया जाता है. इस योजना में सरकार द्वारा लड़की की शादी संपन्न कराने के लिए 31000 रूपये से 50000 रूपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है जिससे शादी में कोई दखल ना आए.
लड़की की शादी गरीब आदमी धूमधाम से कर सके इस योजना का लाभ परिवारों को नहीं दिया जाता इसके लिए कई पात्रता होनी जरूरी है आखिर जाने क्या है वह पात्रता?
मुख्यमंत्री कन्या-दान योजना का लाभ लेने के लिए उपयुक्त पात्रता
- मुख्यमंत्री कन्या-दान योजना का पूरा लाभ पाने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- लड़की गरीब परिवार से होनी चाहिए.
- लडकी का परिवार राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए.
- परिवार राशन कार्ड बीपीएल कार्ड होना चाहिए यानी परिवार बीपीएल से होना चाहिए.
- यह राशि विधवा महिलाओं की लड़कियों को भी दी जाती है जिसके पास विश्वास कार्ड होना चाहिए.
- सहायता के रूप में सरकार द्वारा 50000 रूपये तक की राशि लड़की की शादी में दी जाती है.
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक है. अगर लड़की की उम्र 18 वर्ष है और वह दसवीं पास है तो उसे 30000 रूपये मिलेंगे. यदि लड़की 12 पास है तो 41000 रूपये की राशि सरकार द्वारा दी जाएगी. अगर लड़की ग्रेजुएट है यानी b.a. पास है तो उसे 50000 रूपये तक की राशि दी सरकार द्वारा दी जाती है.
कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक कागजात
मुख्यमंत्री कन्या-दान योजना का लाभ लेने के लिए कई दस्तावेजों का होना जरूरी है. इसमें इस योजना में भाग लेने के लिए राशन कार्ड, लड़की जिसकी शादी है उसका आधार कार्ड, परिवार का आय प्रमाण पत्र की जरूरत पडती है.
अगर विधवा कोटे से कोई महिला अपनी लड़की की शादी में इस योजना का लाभ लेना चाहती है तो उसे पीपीओ नंबर या अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है. इसके अलावा जन आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र कागजों की जरूरत पड़ती है. इस योजना में भाग लेने के लिए लड़की की उम्र 25 वर्ष से कम होनी चाहिए.
इसमें लड़की की दसवीं और बारहवीं की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए निकटतम मित्र सेवा पर आप आवेदन कर सकते हैं. शादी के 6 महीने तक आप आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की पीडीएफ आपको कार्यालय में जमा करवानी पड़ती है.
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